PM KUSUM ‘A’

प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा उत्थान महाभियान (पीएम-कुसुम) योजना घटक "अ"

योजना की जानकारी

1. भारत सरकार द्वारा कृषकों की आय में बढ़ोतरी एवं आर्थिक विकास के लिये लागू प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महा अभियान (कुसुम) योजना के घटक "अ" के तहत, कृषक अपनी कम उपजाऊ / बंजर जमीन पर, चयनित विद्युत सब स्टेशनों के लगभग 5 किमी के दायरे में, Decentralized Ground/ Stilt Mounted Grid Connected सोलर संयंत्र की स्थापना उपरांत उत्पादित विद्युत, राज्य शासन को विक्रय कर सकता है।
2. इससे कृषक की आय सुनिश्चित हो सकेगी। योजनांतर्गत कृषक, विकासक / निवेशक के माध्यम से भी अपनी कृषि भूमि पर संयत्र स्थापित कर सकते हैं। इस योजना के तहत 500 किलोवॉट से 2 मेगावॉट तक की परियोजनाएं स्थापित करने का प्रावधान है।
3. योजनांतर्गत प्रदेश में विद्युत कंपनी द्वारा चिन्हित सब स्टेशनों में म.प्र. विद्युत नियामक आयोग द्वारा निर्धारित सीलिंग टैरिफ (दर) पर, म.प्र. ऊर्जा विकास निगम द्वारा सीधे ऑनलाइन पंजीकरण कर सौर ऊर्जा उत्पादक का चयन किया जाता है।
4. चयनित सौर ऊर्जा उत्पादक स्थापित सौर ऊर्जा संयंत्र से उत्पादित ऊर्जा को मप्र पॉवर मैनेजमेंट कंपनी को विक्रय कर सकता है। इस हेतु उन्हें मप्र पॉवर मैनेजमेंट कपनी के साथ 25 वर्षों के लिये 'विद्युत क्रय अनुबंध (पॉवर पर्चेस एग्रीमेंट) करना होता है।
5. चिन्हित विद्‌युत सब-स्टेशनों के 5 किलोमीटर की परिधि में स्थित भूमि पर सोलर संयत्र स्थापना हेतु इच्छुक कृषक / कृषकों का समूह / सहकारी संस्थान / पंचायत/ फारमर प्रोड्यूसर आर्गनाईजेशन / वाटर यूजर एसोसिएशन/ डेवलपर इत्यादि आवेदन कर सकते है।

प्रधानमंत्री कुसुम ‘अ’ योजना में पंजीयन की नवीन सरलीकृत पारदर्शी एवं प्रतिस्‍पर्धात्‍मक चयन प्रक्रिया

PM KUSUM-A List of Substations

Format for request to add new substation

MNRE Guideline PM KUSUM dated 17.01.2024

Approved PPA by MPERC

Expression of Interest for land bank

PM KUSUM - A Tariff Order of MPERC